उत्तराखंड हाईकोर्ट ने PCS मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक, प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्नों के कारण बड़ा फैसला

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) मुख्य परीक्षा-2025 पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह परीक्षा 6 और 9 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली थी। कोर्ट का यह आदेश प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के एक प्रश्न के गलत होने और परिणाम पर उसके प्रभाव को लेकर दायर याचिका पर आया है।

न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को निम्नलिखित निर्देश दिए:

सामान्य अध्ययन का प्रश्न संख्या-70 पूरी तरह हटाया जाए।

शेष तीन विवादित प्रश्नों की जांच स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से कराई जाए।

प्रश्न हटाने के बाद 2022 के नियमों के अनुसार संशोधित परिणाम और नई मेरिट सूची जारी की जाए।

नई मेरिट सूची आने तक मुख्य परीक्षा पर पूर्ण रोक रहेगी।

याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा (8 अक्टूबर को घोषित परिणाम) में कुल चार प्रश्नों को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान UKPSC ने भी स्वीकार किया कि एक प्रश्न (प्रश्न संख्या-70) वास्तव में गलत था और उसे हटाया जाना चाहिए था।

यह भर्ती डिप्टी कलेक्टर, DSP, वित्त अधिकारी, सहायक आयुक्त राज्य कर, राज्य कर अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी आदि सहित कुल 120 से अधिक महत्वपूर्ण पदों के लिए चल रही है। प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 1200 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी विवादित प्रश्नों की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती और संशोधित मेरिट सूची जारी नहीं हो जाती, तब तक मुख्य परीक्षा कराना अभ्यर्थियों के हित में नहीं होगा।

अब UKPSC को जल्द से जल्द विशेषज्ञ समिति का गठन कर जांच पूरी करनी होगी, जिसके बाद ही मुख्य परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा संभव हो सकेगी। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा अनिश्चित काल के लिए टल गई है।

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