देहरादून। सचिव सामान्य प्रशासन उत्तराखंड राजेंद्र प्रसाद ने आदेश निर्गत करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की अनुसूची-1 तथा निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत अनुसूची-4 के क्रम सं0- 11 उल्लिखित ईद-उल-जुहा (बकरीद) हेतु दिनांक 27 मई, 2026 (बुधवार) को घोषित सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर सम्यक विचारोपरांत अब दिनांक 28 मई, 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता हैं।
उक्त के क्रम में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के अन्तर्गत स्थित बैंक / कोषागार/उप कोषागार में भी उपरोक्तानुसार अवकाश घोषित किया जाता है।
- Home
- उत्तराखण्ड
- शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) का अवकाश 27 के स्थान पर 28 मई 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया
Posted in
उत्तराखण्ड
शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) का अवकाश 27 के स्थान पर 28 मई 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया
You May Also Like
More From Author
विधायक डॉ. प्रेमचंद ने प्रधानमंत्री मोदी के पीएम पद पर 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित किया
