हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद हरिद्वार में संचालित सभी मदिरा दुकानों एवं संबंधित लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में आबकारी अनुज्ञापनों हेतु सामान्य शर्तों के नियम 13(बी) 2 के प्रावधानों के अनुसार 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद हरिद्वार में स्थित समस्त विदेशी/देशी मदिरा की दुकाने, डिपार्टमेंटल स्टोर, (एफएल-5-डीएस), गोदाम (एफएल-2/सीएल-2), बार, (एफएल-6/7), एक दिवसीय बार अनुज्ञापन, (एफएल-11), (एफएलएम-3) (बाटलिंग प्लांट), एनडीएलडी-एफएल- 39/40/41/43 एमए-4, स्प्रिट के थोक व फुटकर बिक्री अनुज्ञापन (एफएल-16 व एफएल-17) भाग अनुज्ञापन (आईडी -15/16), सैन्य कैंटीनों (एफएल-9/9ए) डिनेचर्ड स्प्रिट, स्पेशल डिनेचर्ड स्प्रिट, आसवनी, बुव्ररी इत्यादि समस्त आबकारी अनुज्ञापन/ समस्त अनुज्ञापन जिसमें स्प्रिट अथवा मादक पदार्थ का उपयोग होता हो को मदिरा की बिक्री परिवहन एवं उपभोग हेतु पूर्ण रूप से बंद किया जाता है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद हरिद्वार में संचालित सभी अनुज्ञापनों को बंदी दिवस के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित/व्यवस्थित राजस्व में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/ छूट देय नहीं होगी। जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी तथा जिला आबकारी अधिकारी को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आबकारी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।



